हरिद्वार
निजी स्कूलों की मनमानी रोकने को जारी हुआ टोल फ्री नम्बर
उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों की अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए टोल-फ्री नंबर *1800 180 4275* जारी किया है। अभिभावक मनमाने शुल्क, महंगी किताबें और वर्दी थोपने जैसी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यह सेवा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक उपलब्ध होगी।
नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत, कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के स्कूल बैग का वजन उनके शारीरिक भार के अनुसार तय किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है।
साथ ही, स्कूल अब किसी विशेष दुकान से वर्दी, किताबें और स्टेशनरी खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। शिक्षा विभाग ने विशेष टीमें बनाकर निगरानी बढ़ा दी है। औचक निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्य शिक्षा अधिकारी के0 के0 गुप्ता ने बताया इन नए नियमों से छात्रों के अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा, शिक्षा अधिक सुलभ और पारदर्शी बनेगी, और स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी।
