देहरादून
सुरक्षित यात्रा की तैयारी में जुटा परिवहन विभाग
मुख्यमंत्री के निर्देश पर की जा रही पुख्ता व्यवस्था
कमर्शियल वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य
चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर यात्रा रूटों पर किसी भी प्रकार की असुविधा और दुर्घटनाओं के खतरे को टालने के लिए गए सख्त नियम,
13 सीटर या इससे अधिक यात्री क्षमता के व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया गया,दूसरे राज्यों के ऐसे वाहनों को 15 दिन के लिए ही ग्रीन कार्ड मिलेगा,उत्तराखंड के वाहनों के लिए पूरी यात्रा अवधि के लिए यह कार्ड मान्य होगा,दूसरे राज्यों के चालकों के लिए हिल एंडोर्समेंट अनिवार्य दुर्घटना से बचाव के लिए कुछ अन्य मुख्य बिंदु
-यात्रा मार्गों पर रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक व्यावसायिक (कमर्शियल) वाहनों के चलने पर पूरी तरह रोक रहेगी।
-चालक जूते या ट्रेकिंग शूज पहनकर ही वाहन चलाएं।
-वाहन में फर्स्ट एड बॉक्स अनिवार्य रूप से हो।
-वाहन के पृष्ठ भाग में त्रिकोणीय रेडियम बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।
-वाहन सुरक्षित स्थान पर ही पार्क करें।
